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शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का केस, PM मोदी पर की थी टिप्पणी








कांग्रेस नेता शशि थरूर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई 'बिच्छू' वाली टिप्पणी पर दिल्ली की एक अदालत में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की गई है. दिल्ली में बीजेपी के नेता राजीव बब्बर ने अपनी शिकायत में कहा कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.

शिकायत में कहा गया कि मैं भगवान शिव का भक्त हूं. शशि थरूर ने करोड़ों शिव भक्तों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए बयान दिया. थरूर के बयान से भारत और देश से बाहर सभी शिवभक्तों की भावनाओं को ठेंस पहुंची है.

शिकायत में कहा गया कि धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, और आरोपी ने जानबूझकर ऐसा काम किया है. उनकी मंशा भगवान शिव के भक्तों की धार्मिक मान्यताओं का अपमान कर उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना है.

वकील नीरज के जरिए दायर शिकायत में बयान को लाखों लोगों की आस्था का अपमान बताया गया है. बता दें कि मानहानि से संबंधित भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और धारा 500 के तहत यह शिकायत दायर की गई है. पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 16 नवंबर को होगी.

गौरतलब है कि शशि थरूर ने बेंगलुरू साहित्य महोत्सव में कहा था कि आरएसएस के एक नेता ने एक पत्रकार से कहा कि मोदी शिवलिंग पर बैठे उस बिच्छू की तरह हैं, जिसे ना तो हटाया जा सकता, और ना ही चप्पल से मारा जा सकता है. इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने थरूर के खिलाफ हल्ला बोल दिया था. रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही थी.

हालांकि शशि थरूर ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने बिच्छू और शिवलिंग पर इस तरह का बयान नहीं दिया. मैंने किसी की टिप्पणी को जनता के सामने दोहराया था. थरूर ने कहा, किसी ने मानहानि का केस दायर कर दिया है तो हम लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि आज के दौर में अदालतों का उपयोग राजनीतिक उपकरण के रूप में हो रहा है.

  

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